➤ एनएचएम आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी
➤ चार श्रेणियों को ₹25 हजार, डाटा एंट्री ऑपरेटर को ₹18 हजार
➤ संशोधित मानदेय 1 सितंबर 2026 से होगा लागू
शिमला। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। मिशन ने पांच श्रेणियों के कर्मचारियों के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। संशोधित मानदेय 1 सितंबर 2026 से लागू होगा।
इस संबंध में NHM मिशन निदेशक की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। नए आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े संस्थानों में काम कर रहे संबंधित कर्मचारियों को सितंबर से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा।
चार श्रेणियों के कर्मचारियों को मिलेगा 25 हजार रुपये मानदेय
जारी आदेश के अनुसार स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला तकनीशियन और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के मासिक मानदेय को बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है।
इन श्रेणियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए यह बढ़ोतरी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। स्वास्थ्य संस्थानों में इन कर्मचारियों की सेवाएं मरीजों की देखभाल, दवा वितरण, जांच और ऑपरेशन से जुड़ी व्यवस्थाओं में अहम भूमिका निभाती हैं।
डाटा एंट्री ऑपरेटर को अब 18 हजार रुपये
वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय में भी संशोधन किया गया है। अब इस श्रेणी के कर्मचारियों को 18 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।
इस तरह NHM के तहत सेवाएं दे रही पांच प्रमुख आउटसोर्स श्रेणियों के मानदेय में संशोधन किया गया है। नया भुगतान सितंबर 2026 से संशोधित दरों के आधार पर किया जाएगा।
1 सितंबर से लागू होंगे संशोधित मानदेय
NHM की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संशोधित मानदेय 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगा। इसके बाद संबंधित कर्मचारियों को नई दरों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करना होगा।
स्वास्थ्य विभाग और NHM से जुड़े संस्थानों को आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कर्मचारियों को संशोधित मानदेय का भुगतान समय पर किया जा सके।
किन कर्मचारियों को कितना मानदेय मिलेगा
| कर्मचारी श्रेणी | संशोधित मासिक मानदेय |
|---|---|
| स्टाफ नर्स | ₹25,000 |
| फार्मासिस्ट | ₹25,000 |
| प्रयोगशाला तकनीशियन | ₹25,000 |
| ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट | ₹25,000 |
| डाटा एंट्री ऑपरेटर | ₹18,000 |
भारत सरकार से मिली मंजूरी के बाद लिया गया फैसला
जानकारी के अनुसार यह निर्णय हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी की बैठक में लिए गए फैसलों और वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त मंजूरी के बाद लिया गया है।
इसके बाद NHM मिशन निदेशक की ओर से संशोधित मानदेय को लेकर आदेश जारी किए गए।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भेजी गईं आदेश की प्रतियां
आदेश की प्रतियां प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक, सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, NHM के संयुक्त नियंत्रक और सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं।
अब संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों की जिम्मेदारी होगी कि वे 1 सितंबर से संशोधित मानदेय के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करें।
आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ
NHM के तहत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए मानदेय में यह संशोधन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। खासतौर पर स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला तकनीशियन और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट को अब प्रतिमाह 25 हजार रुपये मिलेंगे।
डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए संशोधित मानदेय 18 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। नए आदेश के लागू होने के बाद इन पांच श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।



